भारत में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) को लेकर बहस लंबे समय से जारी है। इसी दिशा में एक अहम पहल करते हुए गुजरात ने UCC लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंप दी है। यह रिपोर्ट तीन खंडों में तैयार की गई है, जिसमें एक व्यापक और संतुलित कानूनी ढांचा प्रस्तुत किया गया है।
यह कदम न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी UCC को लेकर बहस को नई दिशा दे सकता है।
जस्टिस रंजना देसाई समिति रिपोर्ट: मुख्य बिंदु
इस रिपोर्ट को UCC लागू करने की दिशा में एक विस्तृत रोडमैप माना जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों में लागू व्यक्तिगत कानूनों को एक समान कानूनी ढांचे में लाना है, साथ ही सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी है।
रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:
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सभी समुदायों के लिए समान कानूनी ढांचा
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विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के लिए सरल और एक समान नियम
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महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर विशेष जोर
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कानूनी एकरूपता और सांस्कृतिक विविधता के बीच संतुलन
यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि UCC केवल कानूनी सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।
UCC क्या है और गुजरात में क्या प्रस्ताव है?
समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए—धर्म की परवाह किए बिना—एक समान कानून लागू हो।
वर्तमान में भारत में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं, जो विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों को नियंत्रित करते हैं।
गुजरात UCC प्रस्ताव का उद्देश्य:
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सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार देना
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व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद असमानताओं को समाप्त करना
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लैंगिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना
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एक एकीकृत कानूनी प्रणाली स्थापित करना
यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप है, जो राज्य को UCC लागू करने के लिए प्रेरित करता है।
महिलाओं के अधिकारों पर विशेष फोकस
इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देना है।
महिलाओं के लिए प्रमुख सिफारिशें:
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विवाह और तलाक में समान अधिकार
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संपत्ति और उत्तराधिकार में बराबरी का हिस्सा
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सभी समुदायों में कानूनी सुरक्षा
यह पहल उन सामाजिक और कानूनी असमानताओं को दूर करने का प्रयास है, जो लंबे समय से विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद रही हैं।
व्यापक परामर्श और जमीनी अध्ययन
इस रिपोर्ट को तैयार करने में केवल सैद्धांतिक अध्ययन ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर व्यापक परामर्श भी शामिल किया गया है।
समिति ने जिनसे चर्चा की:
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विभिन्न स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधि
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कानूनी विशेषज्ञ और शिक्षाविद
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सामाजिक संगठन और अन्य हितधारक
जिला स्तर पर बैठकों और तुलनात्मक कानूनी अध्ययन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि रिपोर्ट व्यावहारिक और संतुलित हो।
गुजरात सरकार की अगली भूमिका
रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब इसकी जिम्मेदारी गुजरात सरकार पर है कि वह सिफारिशों की समीक्षा करे और आगे की कार्यवाही तय करे।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि यह रिपोर्ट व्यापक अध्ययन और परामर्श पर आधारित है।
सरकार जिन पहलुओं पर विचार करेगी:
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प्रस्तावित कानून की कानूनी व्यवहार्यता
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इसके प्रशासनिक कार्यान्वयन
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जनता और हितधारकों की प्रतिक्रिया
इसके बाद ही इसे कानून के रूप में लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
समिति की संरचना: संतुलित दृष्टिकोण
इस समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे, जिससे रिपोर्ट तैयार करने में संतुलन बना रहा।
मुख्य सदस्य:
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जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (अध्यक्ष)
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C. L. मीणा (सेवानिवृत्त अधिकारी)
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R. C. कोडेकर (वरिष्ठ अधिवक्ता)
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डॉ. दक्षेश ठाकर (शिक्षाविद्)
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गीता श्रॉफ (सामाजिक कार्यकर्ता)
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शत्रुघ्न सिंह (सलाहकार, पूर्व उत्तराखंड मुख्य सचिव)
यह विविधता इस बात को सुनिश्चित करती है कि रिपोर्ट में कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
क्या यह राष्ट्रीय स्तर पर असर डालेगा?
गुजरात में UCC पर यह पहल देश के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकती है।
पहले ही उत्तराखंड इस दिशा में कदम उठा चुका है। अब गुजरात की यह रिपोर्ट UCC को लेकर राष्ट्रीय बहस को और तेज कर सकती है।

