लोकसभा ने मणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन
लोकसभा ने मणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन

लोकसभा ने मणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन की अवधि को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी,

भारत की संसद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 13 अगस्त 2025 से आगे छह महीनों के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस वैधानिक प्रस्ताव को लोकसभा ने पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य राज्य में जारी संवेदनशील स्थिति को संभालना और शांति व स्थिरता सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को बहस के बाद स्वीकृति मिली, जिसमें मणिपुर की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों की गंभीरता को रेखांकित किया गया।

प्रस्ताव का उद्देश्य

राष्ट्रपति शासन के विस्तार का मूल उद्देश्य राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करना, जातीय समुदायों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना, और राज्य में शांति व विकास के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर ने बीते समय में जातीय टकराव और हिंसक घटनाओं का सामना किया है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को गम्भीर रूप से प्रभावित किया।

सरकार का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में चुनी हुई सरकार की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति शासन ही वह संवैधानिक उपाय है, जिसके माध्यम से शांति और सुशासन की बहाली संभव है।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का वक्तव्य

संसद में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के पीछे के कारणों को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के बाद राज्य में धीरे-धीरे हालात सामान्य होने लगे हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि पिछले चार महीनों में मणिपुर में केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और कोई बड़ी हिंसा की घटना सामने नहीं आई है।

राय ने कहा, “हमारी सरकार लगातार दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाल करने और संवाद स्थापित करने में लगी हुई है। हम चाहते हैं कि मणिपुर में स्थायी शांति लौटे और आम जनजीवन सामान्य हो सके।”

पृष्ठभूमि: क्यों लागू हुआ राष्ट्रपति शासन

मणिपुर में 2023 के उत्तरार्ध से ही जातीय तनाव गहराता चला गया था, विशेष रूप से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसक झड़पों के कारण राज्य में अशांति फैल गई थी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ सिद्ध हुई, जिसके बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन अधिकतम छह महीने के लिए लागू किया जा सकता है और हर छह माह पर संसद की अनुमति से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अप्रैल 2025 में इसकी पहली बार अवधि तय की गई थी, जिसे अब फरवरी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

लोकसभा अध्यक्ष का वक्तव्य

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसद में पुष्टि की कि “सदन ने अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि को स्वीकृति दी थी। अब इस प्रस्ताव के ज़रिए इसे अगले छह महीने के लिए बढ़ाया गया है।” उन्होंने सभी सांसदों से आग्रह किया कि वे राज्य की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए इस विषय पर सहयोगात्मक रुख अपनाएं।

राष्ट्रपति शासन विस्तार का महत्व

सरकार ने राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने को मणिपुर में लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की दिशा में एक आवश्यक कदम बताया है। प्रस्ताव में विस्तार से यह स्पष्ट किया गया कि यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है:

  • कानून-व्यवस्था को बनाए रखना: हिंसा की पुनरावृत्ति को रोकने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए।

  • जातीय सामंजस्य: विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और विश्वास का माहौल तैयार करना।

  • विकास और पुनर्निर्माण: राज्य में सामान्य स्थिति लौटने पर आधारभूत ढांचे और विकास परियोजनाओं को गति देना।

  • लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली: भविष्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की ओर राज्य को ले जाना।

निष्कर्ष: मणिपुर के लिए केंद्र की रणनीति

मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर का एक संवेदनशील राज्य है, जो भौगोलिक, सामाजिक और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालिया घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि यहां की परिस्थितियों को सामान्य करने के लिए सतत प्रयासों की आवश्यकता है। राष्ट्रपति शासन का विस्तार इसी प्रयास की एक कड़ी है, जिससे प्रशासनिक ढांचा मजबूत हो, शांति कायम हो और राज्य में स्थायित्व की वापसी हो सके।

सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह मणिपुर को फिर से एक समावेशी, शांतिपूर्ण और विकासोन्मुख राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है — और राष्ट्रपति शासन का यह विस्तार उस दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

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